क्या है " कंट्री ऑफ ओरिजिन " , अब पता चलेगा की कोनसा उत्पाद किस देश में बना हुआ
है।
सरकार ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को यह आदेश दिया है उनका " कंट्री ऑफ ओरिजिन " क्या है। ऐसा नहीं करने पर उक्त कंपनी पर कार्यवाही की जाएगी। 1 अगस्त से सभी कंपनियों को अपने प्रोडेक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी करनी होगी।
क्या है " कंट्री ऑफ ओरिजिन "
अगर किसी कंपनी का उत्पाद है तो उस उत्पाद के बारे में उस कंपनी को जानकारी देनी होगी की वो किस देश से आया है। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंपनी को 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। और उस उत्पाद में भागीदार व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। उस उत्पाद के निर्माता, मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए लोग भी उस सजा के हकदार होंगे।
कंट्री ऑफ ओरिजिन से लोगो को यह समझ में आएगा कि कोनसा उत्पाद किस देश का बना हुआ है। जिससे उन उत्पाद को चुनने में समस्या नहीं हो। इससे उनको यह पता चलेगा की कोनसा उत्पाद अपने देश में बना हुआ है ओर कोनसा बाहर से आयतित है।
भारत ओर चीन के हिंसक झड़प के बाद चाईनीज सामान के बहिष्कार की बात हो रही है। लोग चाईनीज सामान को नहीं खरीदने की बात कर रहे है। बार कोड देखकर सामान खरीदने की बाते कर रहे है। वहीं पर कंट्री ऑफ ओरिजिन होने से लोगो को आसानी से पता चल सकता है कि यह उत्पाद अपने देश का ही बना है।
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