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Wednesday 10 June 2020

गौ वध निवारण संशोधन अध्यादेश - उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार के गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को केबिनेट की मंजूरी 


गौ संवर्ध कानून 2020
गौ वध निवारण संशोधन अध्यादेश ( फाइल फोटो )



  • गौवध करने पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना
  • दोबारा पकड़े जाने पर गंगेस्टर एक्ट लगेगा 



उत्तरप्रदेश सरकार गौवध रोकने के लिए कड़े कानून बनाने जा रही है। इसके लिए गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

उत्तरप्रदेश सरकार ने गौवध करने वालो पर 10 साल की जेल ओर 5 लाख का जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है।
गाय का अंग भग करने ओर 7 साल की जेल ओर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा ओर अगर ऐसे मामलों में दोबारा पकड़े जाते है तो गैंग्स्टर एक्ट लगेगा।


देश के 20 राज्यो में गौवध पर है रोक।

देश में 28 में से 20 राज्यो में गौवध पर रोक के लिए कानून बना है जबकि 8 राज्य ( प. बंगाल, असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ) में यह काननू नहीं बना है।

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